COVID-19 मामलों में स्पाइक को देखते हुए, IBA ने बैंकों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम के घंटे तय करने की सलाह दी है। यह निर्देश 31 मई तक प्रभावी रहेगा और सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों पर लागू होगा।
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बैंकों को चार अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने का भी निर्देश दिया है - नकद निकासी, जमा स्वीकार करना, सरकारी व्यवसाय और प्रेषण।
आईबीए ने कहा था कि संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य स्तरीय बैंकिंग समितियां स्थिति का जायजा लेंगी और इस पर फैसला लेंगी कि अतिरिक्त सेवाओं की अनुमति दी जाएगी या नहीं।
आईबीए ने यह भी निर्देश दिया है कि बैंक स्टाफ को बारी-बारी से बुलाया जा सकता है। कर्मचारियों को अब घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है। आईबीए ने सुझाव दिया कि आदर्श रूप से 50% कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर कार्यालय में बुलाया जा सकता है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भारत में COVID-19 की दूसरी लहर के बीच अपनी शाखाओं के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव किया है।