अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने निर्देश दिया कि भजनपुरा थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ) और उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों से जुर्माने की राशि वसूल की जाए, यह कहते हुए कि वे अपने वैधानिक कर्तव्यों में बुरी तरह विफल रहे हैं।
पुलिस ने मजिस्ट्रियल अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे मोहम्मद नासिर नाम के व्यक्ति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, जिसने दंगों के दौरान गोली लगने के बाद अपनी बाईं आंख गंवा दी थी।
हालांकि, जांचकर्ताओं ने कहा कि एक अलग प्राथमिकी दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है और उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिन्होंने कथित तौर पर उसे गोली मारी क्योंकि वे घटना के समय दिल्ली में मौजूद नहीं थे।
न्यायाधीश ने जांच में प्रभावकारिता और निष्पक्षता की कमी के लिए पुलिस की खिंचाई की और कहा कि यह "सबसे आकस्मिक, कठोर और हास्यास्पद तरीके से किया गया है।"
उन्होंने 13 जुलाई के एक आदेश में आगे कहा, "इस आदेश की एक प्रति दिल्ली पुलिस आयुक्त को मामले में जांच और पर्यवेक्षण के स्तर पर उनके संज्ञान में लाने और इस न्यायालय को सूचित करते हुए उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए।"
न्यायाधीश ने कहा कि मोहम्मद नासिर अपनी शिकायत के संबंध में एक अलग प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कानून के अनुसार उनके पास उपलब्ध उपचारों को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।
आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता महमूद प्राचा के अनुसार, नरेश त्यागी नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर नासिर पर गोलियां चलाई थीं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी बायीं आंख में गोली लग गई थी।
अनुरोध के बावजूद, पुलिस द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और इसके पंजीकरण की मांग की।