सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर कसा शिकंजा
सुप्रीम कोर्ट के पास आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में राहुल ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले को रद्द करने की गुज़ारिश की है। महात्मा गांधी की हत्या का इलज़ाम कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के विषय में राहुल पर मानहानि का यह मामला दर्ज किया गया था। पिछले साल राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव मानने से इंकार कर दिया था और माफ़ी न मांगने का फैसला लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर समीक्षा करते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की या RSS के लोगों ने गांधी जी की हत्या की, यह दोनों बातें अलग है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिपण्णी करते हैं तो सावधान रहना चाहिए। आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते। हम सिर्फ यह परख रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा क्या वह मानहानि के घेरे में हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आपको केस में ट्रायल फेस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दो हफ्तों की मांगी हुई मुहलत से इंकार करते हुए कहा अगर आपका लॉयर अनुपस्थित है तोह दूसरा प्रतिनिधि लाएं। अगली सुनवाई 27 जुलाई,अगले बुधवार को होगी।
गौरतलब है कि संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने इलज़ाम लगाया था कि राहुल गांधी ने सोनाले में 6 मार्च को एक चुनावी रैली में बयान दिया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी को मारा। कुंटे ने कहा कि कांग्रेस ने यह कह कर अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को मानहानि पहुंचाने की कोशिश की।