1 सितंबर से देश भर में नागरिकों की सुरक्षा और उनकी आदतों में सुधार लाने के लिए यातायात के नियमों को काफी ज्यादा सख्त कर दिया है और इसका जबर्दस्त असर अब देख्न को मिल भी रहा है। जहां एक समय ये था की गलत नियम आदि की वजह से 100 रुपये से लेकर 500 या फिर 1000 रुपये तक चालान काटता था वही अब इसकी जुर्माना राशि बढ़ा कर 10,000 से लेकर 25,000 तक और किसी किसी मामलों में उससे भी ज्यादा कर दी गयी है। बता दें की 1 सितंबर 2019 से नया Motor Vehicles Act पूरे देशभर में लागू हो गया है। यह नियम उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते आए हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद अब ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर आपको 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है। दरअसल पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार के पहले कार्यकाल में इस बिल को पास कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह बिल कानून की शकल नहीं ले पाया, लेकिन Modi 2.0 में सरकार ने इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करा दिया, जिसके बाद अब यह बिल कानून बन चुका है। इस बिल में चार साल से बड़े बच्चे को भी हेल्मेट पहनने की बात कही गई है।

Motor Vehicles Act के मुताबिक अगर चार साल से बड़ा बच्चा हेल्मेट नहीं पहने हुए है, तो उसके माता-पिता को जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल Motor Vehicles Act के मुताबिक यह बड़े (वयस्क) व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसके साथ यात्रा कर रहा बच्चा सही अवस्था में बैठा हो। यानी अगर आप आपकी बाइक पर बैठा बच्चा सही तरह से सुरक्षित नहीं है, तो आपको 1000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।
अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है की 4 साल से बड़ा बच्चा हेल्मेट पहना है या नहीं, इसके अलावा वो सुरक्षित अवस्था में बैठा है या नहीं इन सभी चीजों की जिम्मेदारी साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति की है। दरअसल इस कानून के पीछे भारत में हर रोज हो रहे हादसों को कम करना है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। वहीं, करीब 5 लाख लोग हादसे में घायल हो जाते हैं। यानी एक औसतन करीब 400 लोगों की सड़क हादसे में हर रोज मौत हो जाती है। इस लिहाज से ये यातायात के नियमों को काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया है ताकि लोग खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगें।