
नाइट ड्यूटी भत्ता (एनडीए) के कार्यान्वयन के लिए 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों को एक विशेष ग्रेड पे के साथ नाइट ड्यूटी भत्ता प्रदान करने की वर्तमान प्रथा को समाप्त कर दिया है।
नाइट ड्यूटी, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच तक मानी जाएगी। कर्मियों को हर घंटे की रात्रि ड्यूटी के लिए दस मिनट का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। नए नियम एक जुलाई 2017 से लागू होंगे।
इसके साथ ही, रात की ड्यूटी के हर घंटे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे किसी कर्मचारी की नाइट ड्यूटी के 50 घंटे बनते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट 500 मिनट होगा।
नाइट ड्यूटी अलाउंस की पात्रता के लिए मूल वेतन की सीमा 4,3,600 रुपये प्रति माह तय की गई है।
केंद्र सरकार द्वारा नाइट ड्यूटी अलाउंस देने के लिए अब यह फार्मूला निर्धारित किया गया है। इसके तहत कर्मचारी के मूल वेतन में डीए को जोड़कर उसे 200 से विभाजित कर दिया जाएगा। इससे एक घंटे की नाइट ड्यूटी अलाउंस की दर निकलेगी और इसी दर पर कर्मी को भुगतान किया जाएगा।
यह फॉर्मूला सभी मंत्रालयों और विभागों के उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें पहले से नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है।
रात्रि ड्यूटी करने की तिथि पर संबंधित कर्मचारी का जो मूल वेतन है, उसके आधार पर प्रत्येक कर्मचारी को अलग से नाइट ड्यूटी अलाउंस की राशि का भुगतान किया जाएगा। मौजूदा पॉलिसी में एक समान ग्रेड पे वाले कर्मियों को एक ही दर से नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। अब इसे खत्म कर दिया जाएगा।
नाइट ड्यूटी करने के लिए संबंधित विभाग के सुपरवाइजर की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसे अनिवार्य दस्तावेजों की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी इसके जारी होने के बाद ही कर्मी को नाइट ड्यूटी मिलेगी।