
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार (10 नवंबर) को मध्यरात्रि से 30 नवंबर-एक दिसंबर की मध्यरात्रि से शुरू होने वाली इस दिवाली पर सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
सरकार ने यह भी कहा कि इस समयावधि के पूरा होने के बाद आदेश की समीक्षा की जाएगी।
आदेश के अनुसार, पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लखनऊ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर पर लागू होगा।
प्रतिबंध उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में लागू किया जाएगा, जिनमें लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद शामिल हैं।
हालांकि, राज्य में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने यह भी कहा है कि जिलों में केवल Yog मध्यम ’या बेहतर वायु गुणवत्ता वाले पटाखों को बेचा और इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिबंध उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में लागू किया जाएगा, जिनमें लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद शामिल हैं।
हालांकि, राज्य में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने यह भी कहा है कि जिलों में केवल Yog मध्यम ’या बेहतर वायु गुणवत्ता वाले पटाखों को बेचा और इस्तेमाल किया जा सकता है।