नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए, आंध्र प्रदेश प्रशासन ने राज्य में पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि, आदेश है कि राज्य में केवल हरे पटाखे बेचे और इस्तेमाल किए जाएं और लोग दिवाली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना के इस काल में दिवाली समारोह पर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एपी सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाया है। सरकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार केवल दो घंटों के पटाखे जलाने की अनुमति दी गई हैं। सरकार ने प्रदेश में रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने का निर्देश दिया है।

सरकार ने प्रदेश में कोरोना पीड़ितों को देखते हुए यह फैसला लिया है। साथ ही पटाखों की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध लगाया है। केवल प्रदूषण मुक्त पटाखे बेचने का आदेश दिया है। हर दुकान के बीच 10 फीट की दूरी का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। सरकार ने प्रदेश में कोरोना पीड़ितों को देखते हुए यह फैसला लिया है। साथ ही पटाखों की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध लगाया है। केवल प्रदूषण मुक्त पटाखे बेचने का आदेश दिया है। हर दुकान के बीच 10 फीट की दूरी का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। 

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