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राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी शामिल थे, ने कहा कि कई लोग मारे गए, जबकि नाबालिग लड़कियों और महिलाओं का "क्रूरतापूर्वक यौन उत्पीड़न" किया गया।
पीठ ने कहा, "रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया स्टैंड स्थापित होता है कि चुनाव के बाद हिंसा हुई थी और राज्य गलत स्थिति में पाया गया था, जहां यह पूरी तरह से इनकार मोड में था।"
अदालत ने पुलिस को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के सभी मामले दर्ज करने का भी निर्देश दिया, जबकि राज्य सरकार को उनका चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
उच्च न्यायालय ने डीसीपी जादवपुर, राशिद मुनीर खान आईपीएस को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया, उनसे यह बताने के लिए कहा कि जादवपुर में एनएचआरसी टीम पर हमले के बाद उनके खिलाफ अदालत की अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।