उपहार सिनेमा आग त्रासदी: दिल्ली कोर्ट ने अंसल ब्रदर्स को सात साल की जेल की सजा सुनाई

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में अहम सबूतों से छेड़छाड़ मामले में कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल और अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का भी आदेश दिया।

अदालत ने मामले में सुशील अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सुनील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य दो दोषियों को पहले ही आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक उल्लंघन), 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था. अब कोर्ट ने इस मामले में 2.25 करोड़ का जुर्माना लगाया है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल भाइयों समेत सभी आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है. इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया था.

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य लोगों- पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी मामले में दोषी करार दिया. बता दें कि ये केस उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़े मुख्य मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ (Evidence Tempering) से जुड़ा हुआ है. उपहार सिनेमाघर में आग लगने से 59 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल को दोषी ठहराया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी.


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