दिशानिर्देश 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से प्रभावी होंगे और 7 मार्च को शाम 6.30 बजे तक लागू रहेंगे। अधिसूचना में आगे बताया गया है कि विधानसभा चुनावों के मामले में, अवधि मतदान के पहले दिन मतदान के लिए निर्धारित घंटों की शुरुआत से शुरू हो सकती है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान बंद होने के आधे घंटे तक जारी रह सकती है।
बशर्ते कि अलग-अलग दिनों में एक साथ कई उपचुनाव होने की स्थिति में, अवधि मतदान के पहले दिन मतदान के लिए निर्धारित घंटों की शुरुआत से शुरू हो सकती है और अंतिम मतदान बंद होने के आधे घंटे तक जारी रह सकती है। पोल पैनल ने कहा कि किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित करना, संबंधित मतदान में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा।
कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, यह कहा गया।