
सीनियर एडवोकेट प्रो रविवर्मा ने कहा, नियम कहता है कि जब शैक्षणिक संस्थान वर्दी बदलने का इरादा रखता है, तो उसे माता-पिता को एक साल पहले नोटिस जारी करना होगा, अगर हिजाब पर प्रतिबंध है, तो उसे एक साल पहले सूचित करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार ने यह भी कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कॉलेज विकास परिषद एक प्राधिकरण नहीं है जो नियमों के तहत स्थापित या मान्यता प्राप्त है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार ने गाइडलाइन पढ़ते हुए कहा कि पीयू संस्थानों में आने वाले छात्रों के लिए यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। हालांकि, कुछ संस्थानों और प्रबंधन समितियों ने वर्दी अनिवार्य कर दी है, जो कानून के खिलाफ है, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार। अधिवक्ता रविवर्मा कुमार ने कहा, किसी भी वर्दी का प्रिस्क्रिप्शन अवैध है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार कहते हैं, अधिनियम (कर्नाटक शिक्षा अधिनियम) या हिजाब पहनने पर रोक लगाने वाले नियमों में कोई प्रावधान नहीं हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने कहा कि अधिनियम (कर्नाटक शिक्षा अधिनियम) या नियमों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।
न्यायमूर्ति दीक्षित ने वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार को उत्तर दिया और कहा, यह एक सही प्रश्न नहीं हो सकता है। यदि उस दृष्टिकोण को लिया जाता है, तो कोई कह सकता है कि कक्षा में हथियार ले जाने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई निषेध नहीं है। मैं तार्किक रूप से विश्लेषण कर रहा हूं कि आपका प्रस्ताव हमें किस ओर ले जा सकता है।
न्यायमूर्ति दीक्षित ने यह भी कहा, यदि यह निर्धारित नहीं है तो कृपाण ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, नियम 9 के तहत निर्धारित करने की शक्ति है। इस पर स्वतंत्र रूप से बहस करने की जरूरत है।