गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स, उडुपी के छात्रों द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई सोमवार के लिए टाल दी क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अपना मामला पेश करने के लिए और समय मांगा था। मामले की सुनवाई सोमवार दोपहर 2.30 बजे फिर से शुरू होगी।

सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने उच्च न्यायालय को बताया कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक प्रथा नहीं है और हिजाब की प्रथा को संवैधानिक नैतिकता की परीक्षा पास करनी चाहिए।

हमने (कर्नाटक सरकार) यह स्टैंड लिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है। हिजाब के अभ्यास को संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए जैसा कि सबरीमाला और शायरा बानो में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था।  एजी ने तीन-न्यायाधीशों वाली एचसी बेंच को बताया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन शामिल थे।

नवादगी ने कहा, हिजाब पहनने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) से जुड़ा है। सबमिशन यह है कि वह ऐसा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों में निर्धारित यूनिफॉर्म सालों से छात्राओं द्वारा पहनी जाती रही है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। इस संस्थान में 2013 में वर्दी का नुस्ख़ा था। दिसंबर 2021 तक कोई कठिनाई नहीं थी, जब छात्रों के एक समूह, संभवतः याचिकाकर्ताओं ने, प्रिंसिपल से संपर्क किया और जोर देकर कहा कि वे हिजाब पहनकर प्रवेश करेंगे, एजी ने बताया।

उन्होंने कहा कि अदालत को यह देखना चाहिए कि अगर किसी को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करना है तब क्या यह अभ्यास सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता को प्रभावित करता है। जब भी अदालत के सामने चुनौती आती है। मेरे अनुसार पहली परीक्षा, क्या यह सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ आती है, नवदगी ने तर्क दिया। मामले में सुनवाई अगले सप्ताह सोमवार को भी जारी रहेगी क्योंकि शुक्रवार को और नई याचिकाएं दायर की गईं। एचसी बेंच ने याचिकाकर्ताओं को सोमवार को अपना मामला पेश करने का समय दिया।

पिछले हफ्ते, कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच एहतियात के तौर पर, उडुपी जिला प्रशासन ने सोमवार से 19 फरवरी तक जिले के सभी हाई स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। यह आदेश 6 से लागू हुआ था। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार स्कूलों के आसपास पांच या इससे अधिक सदस्यों के जमावड़े की अनुमति नहीं होगी।  प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन सहित सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

राज्य में हिजाब का विरोध 4 फरवरी को उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज में शुरू हुआ, जब कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहनने के कारण कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है। प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार, छात्र केवल स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित वर्दी पहन सकते हैं और किसी भी अन्य धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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