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एक अधिकारी ने बताया कि यह आदेश महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने शुक्रवार को जारी किया। वानखेड़े एक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी हैं और वानखेड़े की जाति का मुद्दा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक ने उठाया था। मलिक के अलावा मनोज संसारे, अशोक कांबले और संजय कांबले ने भी यह मुद्दा उठाया था।
क्लीन चिट की घोषणा के तुरंत बाद, वानखेड़े ने ट्विटर पर लिखा, सत्यमेव जयते!। मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने शिकायतों की जांच की और शुक्रवार को उसी पर एक आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया है कि यह साबित नहीं हुआ कि वानखेड़े और उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और विधिवत इस्लाम में परिवर्तित हो गए। आदेश में कहा गया है कि यह साबित होता है कि वानखेड़े और उनके ससुर अनुसूचित जाति यानी महार-37 के हैं।
आदेश में कहा गया है कि नवाब मलिक और अन्य द्वारा वानखेड़े के जातिगत दावे और जाति प्रमाण पत्र के धर्म के संबंध में दायर शिकायतों की पुष्टि नहीं की जाती है, जिसके बाद शिकायत में तथ्यों की कमी के कारण शिकायतों को खारिज किया जा रहा है।