मथुरा की एक जिला अदालत ने 20 जनवरी को शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के राजस्व विभाग के एक अधिकारी से एक सर्वेक्षण रिपोर्ट मांगी है, याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार जिन्होंने इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाए जाने का दावा करते हुए इसे स्थानांतरित करने की मांग की है।याचिकाकर्ताओं के वकील शैलेश दुबे ने शनिवार को कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) सोनिका वर्मा का आदेश बाल कृष्ण और अन्य बनाम इंतेजामिया समिति और अन्य के मुकदमे में आया है।

वकील ने कहा, विद्वान न्यायाधीश ने 8 दिसंबर को अमीन (राजस्व विभाग के एक अधिकारी को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द) को दोनों पक्षों को सूचित करने और अगली सुनवाई पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। 22 दिसंबर को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि उस दिन जज छुट्टी पर थे। कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी 2023 तय की है।

उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर कटरा केशव देव मंदिर को कथित रूप से तोड़कर निर्मित शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने के लिए बाल कृष्ण व अन्य ने 8 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन (3) की अदालत में मुकदमा दायर किया था।

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