मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खेड़ा को दिल्ली में सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। याचिकाकर्ता (खेड़ा) की रक्षा के लिए जब तक वह सभी प्राथमिकी के संबंध में न्यायिक अदालतों के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन नहीं करते है, हम निर्देश देते हैं कि लिस्टिंग की अगली तारीख तक, याचिकाकर्ता को सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। दिल्ली में पीठ ने कहा, जिसमें जस्टिस एम आर शाह और पी एस नरसिम्हा भी शामिल हैं।
पीठ ने कहा, उपरोक्त आदेश मंगलवार (28 फरवरी) तक लागू रहेगा। पीठ ने मामले को 27 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा, उन्होंने (खेड़ा) एक संवाददाता सम्मेलन में बयान दिया है। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खेड़ा ने माफी मांगी और कहा कि यह गलती थी, जुबान फिसल गई।