इसके अलावा, मंत्रालय ने प्रारंभिक बैच या बाद के बैचों के अग्निवीरों के आधार पर ऊपरी आयु सीमा में छूट की भी घोषणा की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई थी। अधिसूचना में कहा गया है, 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगी।
अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इसने आगे कहा कि पूर्व-अग्निवरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। पिछले साल 14 जून को, केंद्र ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना में 17 से साढ़े 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना की शुरुआत की, जो मोटे तौर पर चार साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर थी। योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा।