यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, सिब्बल ने जवाब दिया, होने का कोई सवाल ही नहीं है, कानून कहता है कि वह अयोग्य हैं। सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कानून कहता है कि जिस पल आपको दो साल के लिए किसी भी अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो आपकी सीट खाली हो जाती है।
यदि अदालत केवल सजा को निलंबित करती है जो पर्याप्त नहीं है। निलंबन या दोषसिद्धि पर रोक होनी चाहिए। वह (राहुल गांधी) संसद के सदस्य के रूप में तभी बने रह सकते हैं, जब दोषसिद्धि पर रोक हो। सिब्बल ने कहा। कानून कहता है कि अगर किसी को दो साल के लिए किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो सीट खाली हो जाएगी, उन्होंने समझाया।