आरोपियों के खिलाफ भारत में प्रतिबंधित संगठनों की गैरकानूनी और हिंसक गतिविधियों से जुड़े एक मामले में एनआईए दिल्ली कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इनके खिलाफ पंजाब में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एनआईए ने आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत पिछले साल 20 अगस्त को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।
एनआईए की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के लिए धन जुटाने और सीमा पार से इसके लिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक की तस्करी करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी।