तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने स्कूल नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत सोमवार को 26 मई को याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। बनर्जी ने शीर्ष अदालत से निर्देश मांगा है कि एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। इससे पहले 20 मई को टीएमसी नेता से सीबीआई ने स्कूल नौकरी घोटाले के कथित संबंध में नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय करोल की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। बनर्जी का नाम एक स्थानीय व्यवसायी और स्कूल नौकरी घोटाले के एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दायर एक शिकायत में सामने आया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बना रही थीं।

शीर्ष अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए, सिंघवी ने कहा कि सीबीआई द्वारा बनर्जी से पहले ही नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की जा चुकी है और टीएमसी नेता को डर है कि एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सिंघवी ने पीठ से इस सप्ताह सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा, मैं (बनर्जी) कोई कठोर कदम नहीं उठाने के लिए कह रहा हूं।

पीठ शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई और सिंघवी से कहा कि वह अपने कनिष्ठ वकील को उल्लेख करने वाले अधिकारी के पास जाने के लिए कहें।

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