यदि विधेयक को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो मुख्यमंत्री राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने विधेयक का समर्थन किया जब इसे पहली बार विधानसभा में पेश किया गया था। कांग्रेस सदन में नहीं आई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधेयक को पेश करने की आवश्यकता को सही ठहराते हुए कहा, अगर वे वी-सी की नियुक्ति नहीं कर सके तो वे लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को छोड़ देंगे।
इस समस्या से राज्यपाल और सरकार के बीच तनाव फिर से बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि विधेयक पश्चिम बंगाल सरकार के विधेयक की एक प्रति है। मंगलवार को विधानसभा में पेश किए गए बिल को सोमवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री मान को एक पत्र लिखा था, जिसमें राज्य सरकार की उदासीनता से प्रेरित एक कथित रस्साकशी में उनके संवैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन की याद दिलाई गई थी।
राज्य सरकार की याचिका के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश का अंश निम्नलिखित है: यह रेखांकित करना आवश्यक होगा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जिनकी संविधान द्वारा निर्दिष्ट भूमिकाएँ और दायित्व हैं। राज्यपाल को राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मामलों पर अनुच्छेद 167 (बी) के संदर्भ में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगने का अधिकार है।