डीजीसीए ने कहा कि पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि प्रथम अधिकारी का लाइसेंस एक महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। डीजीसीए ने कहा, 03.06.2023 को मेसर्स एयर इंडिया की उड़ान एआई-458 (चंडीगढ़-लेह) के पायलट इन कमांड ने प्रस्थान के दौरान एक अनधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में जाने दिया और वह व्यक्ति पूरी उड़ान के दौरान कॉकपिट में ही रहा।
घटना के बाद डीजीसीए ने जांच होने तक दोनों पायलटों को सेवा से हटाने का आदेश दिया। डीजीसीए सुरक्षा मानदंडों के अनुसार, अनधिकृत लोगों को कॉकपिट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और ऐसा कोई भी प्रवेश मानदंडों का उल्लंघन कर सकता है।