विपक्षी गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताते हुए नई दिल्ली के बाराखंभा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि नाम - इंडिया प्रतीक अधिनियम का उल्लंघन है। अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने निजी फायदे के लिए भारत के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह भी कहा गया है कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में कहा गया, 26 राजनीतिक दलों ने देश के नाम का दुरुपयोग किया है।
प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950, धारा 3 के तहत, उल्लिखित कुछ प्रतीक और नामों के अनुचित उपयोग पर प्रतिबंध। तत्समय लागू किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, ऐसे मामलों को छोड़कर और ऐसी शर्तों के तहत, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, किसी भी व्यापार, व्यवसाय, आजीविका के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करना जारी नहीं रखेगा।