राज्यसभा ने सोमवार को दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश की जगह लेने वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया, जिसके पक्ष में 102 के मुकाबले 131 वोट पड़े।

राज्यसभा में विवादास्पद विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। शाह ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन करना है। उन्होंने सदस्यों को यह भी आश्वासन दिया कि एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो कांग्रेस शासन के बाद से चली आ रही व्यवस्था की स्थिति को बदल दे।

मंत्री ने अध्यादेश का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों का तबादला कर दिया क्योंकि शराब घोटाले की फाइलें उसके पास थीं।

उन्होंने कहा, "सतर्कता विभाग को लेकर दिल्ली सरकार ने इतनी जल्दबाजी इसलिए दिखाई क्योंकि उसके पास 'आबकारी नीति घोटाले' और 'शीश-महल' से जुड़ी फाइलें थीं।"

आप आदमी पार्टी से हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल विपक्षी गुट इंडिया छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक ''आपातकाल'' लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है।

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