केंद्रीय एजेंसी ने पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को 27 से 31 जनवरी के बीच किसी भी तारीख पर जांच में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण, उसने 48 वर्षीय राजनेता को एक नया पत्र-सह-समन जारी किया है, जो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।
ईडी ने मामले में पहली बार 20 जनवरी को सोरेन का बयान दर्ज किया था, जब उसके जांचकर्ता रांची में उनके आधिकारिक आवास पर गए थे। जांचकर्ताओं द्वारा उनके घर पर बिताए गए लगभग सात घंटों के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज किया गया था।
यह पता चला है कि ताजा समन इसलिए जारी किया गया क्योंकि उस दिन पूछताछ पूरी नहीं हुई थी। एजेंसी के अनुसार, जांच झारखंड में माफिया द्वारा जमीन के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के एक बड़े रैकेट से संबंधित है।