पंचकुला और दिल्ली में अधिकारियों ने धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत पैदल और वाहनों दोनों तरह से जुलूस, प्रदर्शन और मार्च के आयोजन पर रोक लगा दी गई है, साथ ही लाठी या रॉड जैसे किसी भी हथियार या उपकरण ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पंचकुला के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सुमेर सिंह प्रताप के अनुसार, धारा 144 लगाने के निर्णय का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और क्षेत्र में संभावित अशांति या हिंसा को रोकना है।

राष्ट्रीय राजधानी और दिल्ली की सीमाओं के कई इलाकों में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी है. निषेधाज्ञा आदेश रविवार 11 फरवरी से 11 मार्च तक लागू रहेगा. प्रदर्शनकारियों को ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, वाणिज्यिक वाहन, घोड़े आदि पर दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

पंचकुला के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सुमेर सिंह प्रताप के अनुसार, धारा 144 के तहत पैदल और ट्रैक्टर ट्रॉली या अन्य वाहनों से जुलूस, प्रदर्शन और मार्च पास्ट पर प्रतिबंध है। साथ ही लाठी, डंडा या हथियार ले जाना भी वर्जित है। एएनआई ने पंचकुला के डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप के हवाले से बताया, हरियाणा के पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, मार्च पास्ट निकालने और किसी भी तरह की लाठी, रॉड या हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।



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