केंद्र सरकार ने अनचाहे बिजनस मैसेज और कॉलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश उपभोक्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार से बचाने का प्रयास करते हैं।


उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अनचाहे प्रमोशनल कॉल और टेक्स्ट मैसेज अंकुश लगाने के लिए मसौदा तैयार किया है और 21 जुलाई तक लोगों से इस पर राय मांगी है। दूरसंचार कंपनियों और नियामकों सहित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए ये दिशानिर्देश उपभोक्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

पहली बार, गोपनीयता उल्लंघन और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड पर विचार किया जा रहा है।

दिशानिर्देश "व्यावसायिक संचार" को वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित किसी भी संचार, जैसे प्रचार और सेवा संदेश, के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संचार को बाहर रखते हैं। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, वे उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होंगे जो इस तरह के संचार करते हैं या दूसरों को इसमें शामिल करते हैं या उनसे लाभ उठाते हैं। मसौदा दिशानिर्देश किसी भी व्यावसायिक संचार को अनचाहे और अवांछित के रूप में वर्गीकृत करते हैं यदि यह प्राप्तकर्ता की सहमति या पंजीकृत प्राथमिकताओं का अनुपालन नहीं करता है। अनधिकृत संचार में अपंजीकृत नंबरों या एसएमएस हेडर से किए गए संचार, प्राप्तकर्ताओं द्वारा ऑप्ट-आउट करने के बावजूद किए गए कॉल, डिजिटल सहमति प्राप्त किए बिना भेजे गए संचार, कॉल करने वाले और उद्देश्य की पहचान करने में विफलता और ऑप्ट-आउट विकल्प की कमी शामिल हैं।


इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव उन संचारों पर रोक लगाते हैं जो ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण (ट्राई) के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इन उपायों का उद्देश्य अवांछित कॉल और संदेशों पर नकेल कसना, उपभोक्ता की गोपनीयता और अधिकारों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि ट्राई के 2018 नियम पंजीकृत टेलीमार्केटर्स के लिए प्रभावी रहे हैं, लेकिन निजी 10-अंकीय नंबरों का उपयोग करने वाले अपंजीकृत मार्केटर्स से संचार बेरोकटोक बना हुआ है।


यह केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाली परेशान करने वाली, प्रमोशनल या अनचाही कॉलों की समस्या से निपटने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने के चार महीने बाद आया है, जो उनके गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। समिति में सेलुलर उद्योग, दूरसंचार विभाग (डीओटी), वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जैसे नियामक निकायों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इरडाई), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), और सेल्युलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई)।


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