कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शुक्रवार को पुणे में काला जादू अधिनियम 2013 और भारतीय दंड संहिता की धारा 415 (धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत शिकायत दर्ज की गई।

आरती सचिन कोंड्रे नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें गांधी पर अप्रैल और मई में अपने भाषणों के दौरान जनता को उनके बैंक खातों में पैसा देने का वादा करके धोखा देने का आरोप लगाया गया।

"1 जुलाई की सुबह, सभी गरीब भारतीय अपने बैंक खाते की जांच करें और जादू से, आप सभी को ₹8,500 मिलेंगे। इसी तरह, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ... आपको प्रत्येक को ₹8,500 मिलेंगे...खटखट खटखट खटाखट,'' कोंड्रे ने गांधी के हवाले से कहा।

कोंड्रे ने कहा कि उन्होंने टेलीविजन पर और बाद में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर वीडियो देखा। "इस वीडियो के कारण, मेरे क्षेत्र की कई महिलाओं ने सोचा कि गांधी काले जादू का उपयोग करके उनके बैंक खातों में पैसे भेजेंगे, और इससे कांग्रेस के लिए विश्वास पैदा हुआ। बाद में, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें वादा किया गया पैसा नहीं मिलेगा और उन्होंने मुझसे इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।


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