अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) के भीतर आरक्षण को उप-वर्गीकृत(sub-categorizing reservations) करने पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के जवाब में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को राज्यों को SCs और STs के भीतर उप-श्रेणियां(sub-categories) बनाने की अनुमति दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक जरूरतमंद लोगों को आरक्षण में प्राथमिकता मिले।

कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन
भारत बंद का उद्देश्य इस अदालती आदेश को पलटने पर जोर देना है, जिसके बारे में समिति का तर्क है कि यह मौजूदा आरक्षण प्रणाली को कमजोर करता है। आयोजकों का मानना है कि अदालत के फैसले से इन समुदायों के भीतर असमानताएं पैदा हो सकती हैं।

बंद के दौरान सेवाएं
आपातकालीन सेवाएं: एम्बुलेंस सेवाएं, अस्पताल और चिकित्सा सेवाएं चालू रहेंगी।

पुलिस सेवाएँ: कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अभियान हमेशा की तरह जारी रहेगा।
फार्मेसियाँ: आवश्यक दवाएँ उपलब्ध रहेंगी क्योंकि फार्मेसियाँ खुली रहेंगी।
सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल और कॉलेज:* रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि ये संस्थान बंद के बावजूद सामान्य रूप से काम करेंगे।

स्कूल और कॉलेज:* रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि ये संस्थान बंद के बावजूद सामान्य रूप से काम करेंगे।



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